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आयकर के संबंध मे सामान्य जानकारी :-
👉यदि प्राप्त ब्याज रू0 10000=00 से कम है तो ब्याज के कालम मे शुन्य अंकित करे अन्यथा शुन्य का अंकन नही
👉यदि HOME LONE लिया है तो आवास भत्ता से छूट नही मिलेगी ।
👉यदि मकान किराया एक लाख रुपये से कम है तो केवल मकान किराया रसीद लगेगी
और एक लाख से अधिक है तो रसीद के साथ मकान मालिक के पैन कार्ड की छाया प्रति लगेगी
👉स्वंय के आवास मे निवास करने वाले को आवास भत्ता से छूट देय नही
👉Home lone के ब्याज के अन्तर्गत आधिकतम छूट दो लाख रुपये है
👉Home lone संयुक्त होने पर मूलधन और ब्याज आधा किया जायेगा
👉दो home lone पर छूट प्राप्त होगी
👉चिकित्सा बीमा स्वंय या आश्रित के लिए सामान्य लिए रू0 25000=00 वरिष्ठ के लिए रू0 30000=00 अधिकतम छूट
👉गम्भीर रोग से पीड़ित स्वंय या आश्रित के लिए सामान्य लिए रू0 40000=00 वरिष्ठ के लिए रू0 60000=00 अधिकतम छूट (10-I फार्म संलग्न करना अनिवार्य )
👉 स्वंय या अश्रित 40%-80% तक विकलांग लोग के लिए रू0 75000=00 और 80%से अधिक विकलांग लोग के लिए रू0 125000=00 की छूट ।
👉NPS के अन्तर्गत की गयी कटौती पर अधिकतम छूट रू0 50000=00
👉80C के अन्तर्गत अधिकतम छूट रू0 150000=00
👉बच्चो के विद्यालय शिक्षण शुल्क पर ही छूट देय । कोचिंग के शुल्क पर छूट देय नही है ।
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आयकर के संबंध मे सामान्य जानकारी :-
👉यदि प्राप्त ब्याज रू0 10000=00 से कम है तो ब्याज के कालम मे शुन्य अंकित करे अन्यथा शुन्य का अंकन नही
👉यदि HOME LONE लिया है तो आवास भत्ता से छूट नही मिलेगी ।
👉यदि मकान किराया एक लाख रुपये से कम है तो केवल मकान किराया रसीद लगेगी
और एक लाख से अधिक है तो रसीद के साथ मकान मालिक के पैन कार्ड की छाया प्रति लगेगी
👉स्वंय के आवास मे निवास करने वाले को आवास भत्ता से छूट देय नही
👉Home lone के ब्याज के अन्तर्गत आधिकतम छूट दो लाख रुपये है
👉Home lone संयुक्त होने पर मूलधन और ब्याज आधा किया जायेगा
👉दो home lone पर छूट प्राप्त होगी
👉चिकित्सा बीमा स्वंय या आश्रित के लिए सामान्य लिए रू0 25000=00 वरिष्ठ के लिए रू0 30000=00 अधिकतम छूट
👉गम्भीर रोग से पीड़ित स्वंय या आश्रित के लिए सामान्य लिए रू0 40000=00 वरिष्ठ के लिए रू0 60000=00 अधिकतम छूट (10-I फार्म संलग्न करना अनिवार्य )
👉 स्वंय या अश्रित 40%-80% तक विकलांग लोग के लिए रू0 75000=00 और 80%से अधिक विकलांग लोग के लिए रू0 125000=00 की छूट ।
👉NPS के अन्तर्गत की गयी कटौती पर अधिकतम छूट रू0 50000=00
👉80C के अन्तर्गत अधिकतम छूट रू0 150000=00
👉बच्चो के विद्यालय शिक्षण शुल्क पर ही छूट देय । कोचिंग के शुल्क पर छूट देय नही है ।
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